नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट से वापस इलाहाबाद हाई
कोर्ट ट्रांसफर करने की अनुशंसा की है। कॉलेजियम की 22 एवं 24 मार्च को हुई बैठक में
इस आशय की अनुशंसा की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर पर आग लगने के मामले की जांच के लिए
तीन सदस्यीय जांच कमेटी के गठन का आदेश दिया था। इस जांच कमेटी में पंजाब एवं हरियाणा
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया
और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनु शिवरामन को शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस ने
जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक काम वापस लेने का आदेश दिया था, जिसके बाद दिल्ली हाई
कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से न्यायिक काम वापस ले लिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में
अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी। जांच रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि इस मामले की गहन
जांच की जरूरत है।
जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर 14 मार्च को आग लगने के बाद अग्निशमन विभाग ने कैश बरामद
किया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बयान जारी कर कहा था कि जस्टिस वर्मा के आवास
से नकदी बरामद होने की खबर से उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की अनुशंसा का
कोई संबंध नहीं है।हिस
जस्टिस यशवंत वर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद ट्रांसफर करने की सिफारिश

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