नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड
फॉर जॉब घोटाले के सीबीआई से जुड़े केस में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले
पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने
के मामले पर 25 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
इस मामले में सीबीआई ने 30 जनवरी को कोर्ट को बताया था कि पूर्व लोकसेवक आरके महाजन
के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति मिल गई है। सीबीआई ने कहा था कि आरके महाजन
के साथ ही लालू यादव समेत मामले में सभी पूर्व लोकसेवकों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी
मिल गई है। सीबीआई ने 7 जून, 2024 को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें
78 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन 78 आरोपितों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले
38 उम्मीदवार भी शामिल हैं।
कोर्ट ने इस मामले में मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले की सुनवाई भी टालते हुए एक मार्च
की तिथि नियत करने का आदेश दिया। आज ईडी ने बताया कि इस मामले में ईडी की ओर से अभी
अभियोजन चलाने की अनुमति मिलना बाकी है। ईडी के मामले में कोर्ट ने 18 सितंबर 2024
को पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव
समेत सात आरोपितों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था। ईडी के मामले में
7 मार्च 2024 को कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को
नियमित जमानत दी थी। ईडी के मामले में हाई कोर्ट अमित कात्याल को जमानत दे चुका है।
इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट
ने 4 अक्टूबर, 2023 को तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। कोर्ट
ने 22 सितंबर, 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। तीन
जुलाई, 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 27 फरवरी, 2023 को इन
तीनों आरोपितों समेत सभी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सात अक्टूबर
2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत
16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हिस
लैंड फॉर जॉब घोटाला: सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट 25 फरवरी को सुनाएगा फैसला – लालू यादव के साथ राबड़ी देवी और मीसा भारती पर भी कसा शिकंजा

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