दिल्ली/नोएडा: शंभू बॉर्डर
पर बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते रविवार को किसानों ने शंभू बॉर्डर
से दिल्ली आने की कोशिश की थी। जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। किसानों के प्रदर्शन के
चलते हाईवे से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट
ने शंभू बॉर्डर सहित पंजाब के बंद नेशनल हाइवेज को खोलने वाली याचिका को खारिज कर दिया
है। यह प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
“हम इस मसले पर दाखिल नई याचिका पर सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं। अदालत इस मामले पर पहले
से सुनवाई कर रही है। ये मामला उसके संज्ञान में है। पहले से ही एक मामला पेंडिंग है”।
हाईवे को जाम
करने वालों के खिलाफ हो कानूनी कार्रवाई
जनहित याचिका
में शंभू बॉर्डर समेत हाईवे को खोलने और वहां से आंदोलनकारी किसानों को हटाने के लिए
केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा
गया कि इस तरह हाईवे को बाधित करना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। साथ ही ये
नेशनल हाइवे एक्ट और नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध भी है। ऐसे में
हाईवे को जाम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
कोर्ट में दायर
याचिका में कहा गया कि सुचारू सार्वजनिक आवाजाही के लिए आंदोलनकारी किसानों द्वारा
राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे पटरियों को बाधित कर दिया गया है। इससे वहां से गुजर
रहे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
आपको बता दें
कि संयुक्त किसान मोर्चा संगठन और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान इस साल फरवरी
से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। रविवार को एक
बार फिर आंदोलनकारी किसानों ने बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करना चाहा जिसे पुलिस और
सुरक्षा बलों की टीम ने रोक दिया।
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